

नई दिल्ली. यात्री ट्रेन से सफर के दौरान अपने स्टेशन आने से पहले सो गया था. जब नींद खुली तो उसे पता चला कि अभी-अभी स्टेशन निकला है. आनन-फानन उसने ऐसा काम कर डाला, जिससे ट्रेन तो रुक गयी, लेकिन यात्री के लिए यह कदम भारी पड़ गया और यात्री को भारी जुर्माना चुकाना पड़ गया. दरअसल यात्री ने बिना उचित कारण के चेन पुलिस कर दी थी.
उत्तर रेलवे के आगरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार मंडल में माह अप्रैल से जून -2024 में बिना उचित कारण अलार्म चेन खीचने (ACP) वालों के विरुद्ध 759 लोंगो पर कार्रवाई करके 112530 रूपये जुर्माना वसूला गया. रेल उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर यात्री सुविधाओं को उपलब्ध कराने के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है.
वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बिना उचित कारण के अलार्म चेन खीचने वालों के विरुद्ध निरंतर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमे अप्रैल से जून -2024 में आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर 245, आगरा किला स्टेशन पर 24, मथुरा जंक्शन पर 336, कोसीकलां स्टेशन पर 64 व धौलपुर स्टेशन पर 44 लोगों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया . पकड़े गए यात्रियों ने कुछ ने बताया कि सो गए थे और स्टेशन निकल गया था तो कुछेक ने कहा कि उनके स्टेशन पर नहीं रुकती है, इसलिए चेन पुलिंग कर दी थीं.
रेल प्रशासन अपने सम्मानित यात्रियों से अनुरोध करता है कि बिना उचित एवं प्रर्याप्त कारण के चेन पुलिंग न करें ,ऐसा करना अपराध है. इससे आपके साथी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
मध्य रेलवे ने भी कार्रवाई
अप्रैल-2023 से जून-2024 की अवधि के दौरान, मध्य रेल ने अलार्म चेन के दुरुपयोग के 11,434 मामले दर्ज किए. रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत 9657 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और उनसे 63.21 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए.
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FIRST PUBLISHED : July 5, 2024, 07:01 IST



